मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2026: पहले पैसा, फिर काम – 10,000 रु. तुरंत पाएं!
पोस्ट तिथि: December 30, 2025

संक्षिप्त जानकारी:
बिहार सरकार द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ शुरू की गई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत, बिहार की हर परिवार की एक महिला को अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का निःशुल्क अनुदान प्रदान किया जाएगा। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी और इसे वापस नहीं करना होगा। यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की महिलाओं को सशक्त बनाने पर केंद्रित है, जिससे वे बिना किसी पूर्व व्यावसायिक अनुभव के अपना उद्यम शुरू कर सकें। SARKARIJOBZONE.COM पर आपको इस योजना से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी विस्तार से मिलेगी, ताकि आप इसका लाभ आसानी से उठा सकें।
योजना का उद्देश्य क्या है?
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का मुख्य उद्देश्य बिहार राज्य की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार चाहती है कि महिलाएं केवल घर तक सीमित न रहें, बल्कि छोटे-मोटे व्यवसाय शुरू करके अपनी और अपने परिवार की आय में वृद्धि करें। इस योजना के माध्यम से, महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उन्हें स्वरोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे वे समाज में एक सम्मानजनक स्थान प्राप्त कर सकें और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में भी योगदान दे सकें। इसका लक्ष्य है बिहार की करोड़ों महिलाओं को उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करना।
योजना के अंतर्गत मिलने वाले लाभ
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को निम्नलिखित लाभ मिलते हैं:
- 10,000 रुपये का निःशुल्क अनुदान: योजना के तहत हर पात्र महिला को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 10,000 रुपये का शुरुआती अनुदान मिलेगा। यह राशि पूरी तरह से निःशुल्क है और इसे सरकार को वापस लौटाना नहीं होगा। यह सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी, जिससे उन्हें बिना किसी झंझट के तुरंत पूंजी मिल सके।
- पहले पैसा, फिर काम करने की सुविधा: यह इस योजना की सबसे बड़ी खासियत है। आपको व्यवसाय शुरू करने से पहले ही 10,000 रुपये की पहली किस्त मिल जाएगी, ताकि आप बिना किसी वित्तीय दबाव के अपना काम शुरू कर सकें। सितंबर 2025 से यह राशि सीधे खाते में आनी शुरू हो जाएगी।
- 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता (लोन): 10,000 रुपये के शुरुआती निवेश के बाद, यदि आपका व्यवसाय 6 महीने तक अच्छा प्रदर्शन करता है, तो आप 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए पात्र हो सकती हैं। यह राशि लोन के रूप में होगी, जिस पर 12% का ब्याज लगेगा और इसे 1 से 3 साल के भीतर चुकाना होगा। यह जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) या ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आपके व्यवसाय के मूल्यांकन के बाद ही मिलेगी।
- विभिन्न प्रकार के व्यवसाय शुरू करने का अवसर: इस योजना के तहत महिलाएं किराना दुकान, सिलाई का काम, ब्यूटी पार्लर, मोबाइल रिपेयरिंग, सब्जी-फल की दुकान, बर्तन या खिलौनों की दुकान जैसे कई छोटे व्यवसाय शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा, खेती, मुर्गी पालन, या पशुपालन (गाय-भैंस) जैसे कृषि-आधारित कार्यों के लिए भी इस राशि का उपयोग किया जा सकता है।
- उत्पादों की बिक्री के लिए ‘हाट बाजार’ की सुविधा: सरकार महिलाओं द्वारा बनाए गए या बेचे जाने वाले उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए ‘हाट बाजार’ जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उन्हें अपने उत्पादों को बेचने में आसानी हो।
योजना के लिए पात्रता (Eligibility)
इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी:
- आयु सीमा: आवेदक महिला की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- निवास: महिला बिहार राज्य की स्थायी निवासी होनी चाहिए।
- पारिवारिक सीमा: एक परिवार से केवल एक ही महिला इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है।
- वैवाहिक स्थिति: विवाहित महिलाएं इस योजना के लिए पूर्णतः पात्र हैं। तलाकशुदा और विधवा महिलाएं भी आवेदन कर सकती हैं। यदि कोई अविवाहित लड़की जिसके माता-पिता नहीं हैं, वह भी इस योजना के लिए आवेदन कर सकती है। हालांकि, सामान्य तौर पर कुंवारी लड़कियों (बिना माता-पिता वाली विशेष स्थिति को छोड़कर) को पात्र नहीं माना गया है।
- आयकर दाता नहीं: आवेदक महिला या उसके पति को आयकर दाता नहीं होना चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ाव: जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) से जुड़ना अनिवार्य है। यदि आप अभी तक किसी SHG से नहीं जुड़ी हैं, तो आप योजना में शामिल होने के लिए इससे जुड़ सकती हैं।
- जाति/समुदाय: यह योजना किसी विशेष जाति या समुदाय के लिए नहीं है; बिहार की सभी महिलाएं इसके लिए आवेदन कर सकती हैं।
आवश्यक दस्तावेज
आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:
- आधार कार्ड
- बिहार निवास प्रमाण पत्र (डोमिसाइल सर्टिफिकेट)
- बैंक पासबुक (खाते की जानकारी के लिए)
- पासपोर्ट साइज फोटो (यदि आवश्यक हो)
- बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) कार्ड या आय प्रमाण पत्र
- अन्य आवश्यक दस्तावेज (विवरण जल्द अपडेट किया जाएगा)
योजना में आवेदन कैसे करें? (Step-by-Step Guide)
इस सरकारी योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया नीचे दी गई है:
- जीविका SHG से जुड़ें या पोर्टल पर जाएँ:
- यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं, तो अपने नजदीकी जीविका स्वयं सहायता समूह (SHG) या ग्राम संगठन से संपर्क करें।
- यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं, तो आधिकारिक सरकारी पोर्टल (जैसे udyami.bihar.gov.in या कोई नया घोषित पोर्टल) पर जाएँ।
- आवेदन पत्र प्राप्त करें या ऑनलाइन विकल्प चुनें:
- ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं SHG या ग्राम संगठन से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकती हैं।
- शहरी क्षेत्रों की महिलाएं पोर्टल पर ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ से संबंधित ऑनलाइन आवेदन विकल्प पर क्लिक करें।
- आवेदन पत्र भरें:
- प्राप्त किए गए फॉर्म (ऑफलाइन) को ध्यानपूर्वक और सही जानकारी के साथ भरें।
- ऑनलाइन पोर्टल पर मांगी गई सभी जानकारी को सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज संलग्न/अपलोड करें:
- फॉर्म के साथ ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेजों की फोटोकॉपी संलग्न करें (ऑफलाइन)।
- ऑनलाइन पोर्टल पर स्कैन किए गए दस्तावेजों को निर्धारित प्रारूप और आकार में अपलोड करें।
- आवेदन जमा करें:
- भरा हुआ फॉर्म और दस्तावेजों को ग्रामीण क्षेत्रों में जीविका SHG या संबंधित कार्यालय में जमा करें।
- शहरी क्षेत्रों में ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करें। जमा करने के बाद एक रसीद या संदर्भ संख्या अवश्य प्राप्त करें और उसे सुरक्षित रखें।
- आवेदन शुरू होने की तिथि: इस योजना के लिए आवेदन शुरू होने की सटीक तिथि जल्द ही घोषित की जाएगी, इसलिए नवीनतम अपडेट के लिए तैयार रहें।
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